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दिल्ली में अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रपत्र
उपयोगकर्ता दिल्ली में अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं
सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ावर्ग प्रमाण पत्र
गुजरात के निवासियों के लिए सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ावर्ग प्रमाण पत्र
आंध्र प्रदेश, ईबीसी प्रमाण पत्र
इस सेवा का उपयोग ईबीसी (आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग सरकार के तहत रोजगार में आरक्षण और शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए किया जा सकता है।
आंध्र प्रदेश, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र
ओबीसी प्रमाण पत्र बीसी समुदाय को जारी किए जाते हैं जो भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध हैं। ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के रूप में यह प्रमाण पत्र केंद्रीय सरकार के तहत रोजगार में आरक्षण और शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है
अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें, सिक्किम
अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रमाण पत्र संबंधित जिले के एसडीएम और बीडीओ के कार्यालय से जारी किया जा सकता है।
अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें, सिक्किम
अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रमाणपत्र संबंधित जिले के जिला कलेक्टर, एसडीएम और बीडीओ के कार्यालय से जारी किया जा सकता है।
ओबीसी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें, सिक्किम
अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रमाण पत्र संबंधित जिले के एसडीएम और बीडीओ के कार्यालय से जारी किया जा सकता है।
पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र
आवेदक सत्यापित दस्तावेजों के साथ ई-दिशा केन्द्र /एएसके / सीएससी में जाते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर ऑनलाइन फार्म भर कर और इसकी रसीद जारी करता है। प्रमाण पत्र पर तहसीलदार और एसडीएम जैसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई कर अनुमोदित किया जाता है। प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ई-दिशा केन्द्र / सीएससी पर जारी किया जाता है ।
हरियाणा: विशेष पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करें
आवेदक सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र पर या ऑनलाइन (citizen.edisha.gov.in) विशेष पिछड़ी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
हरियाणा: आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य जाति के लिए आवेदन करें
आवेदक सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र पर या ऑनलाइन (citizen.edisha.gov.in) सामान्य जाति में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।