जियो पारसी
वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और व्यवस्थित हस्तक्षेप अपनाकर पारसी जनसंख्या का गिरावट रोकना, उनकी जनसंख्या को स्थिर करना और भारत में पारसी जनसंख्या वृद्धि करना।
आंध्र प्रदेश के महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑनलाइन सेवा पोर्टल
आंध्रप्रदेश राज्य के महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ई-साधना नामक ऑनलाइन सेवा पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है। यह सेवा आंध्र प्रदेश के महिलाओं, बच्चों, विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। आप आंगनवाड़ी के केन्द्रों व इसके संस्थानों, आंगनवाड़ी श्रमिक प्रशिक्षण केन्द्रों की ऑनलाइन विवरण प्रणाली, आंगनवाड़ी से संबंधित मोबाइल विनियोग इत्यादि से संबंधित जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बालिका सुरक्षा योजना, खाद्य आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली, अधिकारियों के द्वारा मासिक निरीक्षण की दैनन्दिनी इत्यादि की जानकारी भी यहाँ उपलब्ध है।
समेकित बाल विकास प्रणाली की तीव्र सूचना प्रणाली
एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत, तीव्र सूचना प्रणाली तैयार की गई है जिसमें रजिस्टरों के नए फॉरमेट तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) तथा वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसआर) की रिपोर्टिंग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) स्तर पर निर्धारित की गई है। कोई भी नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अपने निकटवर्ती आंगनवाड़ी केंद्रों के बारे में जान सकता है।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना|सामाजिक न्याय विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
पंजीकृत हितग्राहियों को आंगनबाड़ी में पोषण आहार प्राप्त नहीं होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना
पंजीकृत हितग्राहियों को आंगनबाड़ी में पोषण आहार प्राप्त नहीं होने पर उसे पात्रतानुसार दिलवाया जाना : महिला एवं बाल विकास विभाग की इस सेवा का लाभ मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न चैनल्स जैसे कि केवायसी, एलएसके, सीएससी, एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से लिया जा सकता है। एमपीऑनलाइन कियोस्क की अवस्थिति, आवश्यक दस्तावेजों, निर्धारित समयसीमा तथा सेवा हेतु लागू शुल्क के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कृपया मध्यप्रदेश की वेबसाइट MP e-District पर विजिट करें।
ऐसे परिवार के लिए प्रोत्साहन अनुदान जिसमें एक या दो लड़कियां हैं और माता-पिता ने परिवार नियोजन कराया है, पुडुचेरी
माता-पिता में लड़की की वांछनीयता के बारे में जागरूकता लाने और परिवार में लड़की की स्थिति ऊपर उठाने के लिए 20,000 / - की राशि लड़की के नाम पर जमा की जाती है, यदि दो लड़कियां हैं तो प्रत्येक लड़की के नाम पर 10,000 / - जमा की जाती है। परिपक्व राशि तब जारी की जाएगी जब लड़की/ लड़कियों की आयु अठारह साल हो जाएगी। वार्षिक आय 60,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए और माता-पिता में से किसी एक का केंद्रीय / राज्य सरकार के अस्पताल में परिवार नियोजन किया होना चाहिए।
तेलंगाना: जन्म के विलम्ब पंजीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र (हैदराबाद जिला के लिए)
यह आवेदन प्रपत्र नागरिकों को जन्म के एक वर्ष के बाद पंजीकृत कराने के लिए मदद करता है। यह फार्म केवल हैदराबाद जिले में जन्म बच्चों पर लागू है।
लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना (द्वितीय कन्या के प्रकरण में)
लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना (द्वितीय कन्या के प्रकरण में) : महिला एवं बाल विकास विभाग की इस सेवा का लाभ मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न चैनल्स जैसे कि केवायसी, एलएसके, सीएससी, एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से लिया जा सकता है। एमपीऑनलाइन कियोस्क की अवस्थिति, आवश्यक दस्तावेजों, निर्धारित समयसीमा तथा सेवा हेतु लागू शुल्क के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कृपया मध्यप्रदेश की वेबसाइट MP e-District पर विजिट करें।
लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना (प्रथम कन्या के प्रकरण में)
लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना (द्वितीय कन्या के प्रकरण में) : महिला एवं बाल विकास विभाग की इस सेवा का लाभ मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न चैनल्स जैसे कि केवायसी, एलएसके, सीएससी, एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से लिया जा सकता है। एमपीऑनलाइन कियोस्क की अवस्थिति, आवश्यक दस्तावेजों, निर्धारित समयसीमा तथा सेवा हेतु लागू शुल्क के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु कृपया मध्यप्रदेश की वेबसाइट MP e-District पर विजिट करें।
ई -बाल निदान
ई- बाल निदान बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बालकों के किसी भी अधिकार के उलंघन के विरुद्ध राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को शिकायत करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन व्यवस्था है | शिकायत कर्ता को उसकी शिकायत पर की जा रही कार्यवाई के विषय में ई -मेल /एस एम एस के द्वारा सूचित किया जाता है | शिकायत की नवीनतम स्थिति ई-बाल निदान पर भी देखी जा सकती है| शिकायत कर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है |