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ईंट भट्ठा के लिए लाइसेंस, हरियाणा
ईंट भट्ठा की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इस सेवा का इस्तेमाल एक उद्योगपति द्वारा किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय - जिला पंचमहाल: महिला क्षेत्रीय बचत योजना एजेंसी प्राप्त करना
कल्याणकारी कार्यालय, जन सेवा केन्द्र से महिला बचत योजना एजेंसी प्राप्त करने की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज, फीस पता करें और आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
निर्माण लाइसेंस हेतु आवेदन प्रपत्र, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में निर्माण लाइसेंस राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा प्रदान के लिए आवेदन करें। आवश्यक दस्तावेजों और दिशा निर्देशों के फार्म भरने के लिए के बारे में जानकारी दी गई है।
लाइसेंस का तृतीय पक्ष सत्यापन, कारखाना एवं बॉयलर निदेशालय, केरल
लाइसेंस का तृतीय पक्ष सत्यापन, कारखाना एवं बॉयलर निदेशालय, केरल
त्रिपुरा में शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन करें
त्रिपुरा में हथियार लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन करें। आवश्यक दस्तावेजों और प्रपत्र भरने के लिए दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई है। आवेदक प्रपत्र को डाउनलोड कर आगे भी उपयोग कर सकते हैं।
जिंसों के पैकर को लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
वस्तुओं के पैकर को लाइसेंस (भारत सरकार द्वारा प्रमाणित) सेवा के लिए आवेदन कर सकता है
पेट्रोल-डीजल के भंडारण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
जो व्यक्ति पेट्रोल (300 लीटर तक) और डीजल (25000 लीटर तक) स्टोर करना चाहते हैं, उन्हें जिला प्रशासन से उचित परमिट प्राप्त करना होगा।
धन उधार लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
कोई भी व्यक्ति/संगठन जो मनी लेंडिंग व्यवसाय खोलना चाहता है, उसे लाइसेंस के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के पास आवेदन करना होगा।
लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक को चलती गाड़ी के माध्यम से जुलूस, विवाह जुलूस और घोषणा के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग और एक निश्चित स्थान पर सभा को संबोधित करने के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।
भूमि काटने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक या सरकारी विभाग जो अपनी / उसकी / उसकी सरकारी भूमि को काटना चाहते हैं, उन्हें अंडमान और निकोबार प्रशासन से अनुमति लेनी होगी कि वह व्यक्ति पृथ्वी काटने की सेवा के लिए रॉयल्टी लागू कर सकता है। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते)