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तेलंगाना : कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग - डीलर लाइसेंस प्रदान करने और नवीकरण के लिए आवेदन
यह सेवा उन नागरिकों द्वारा उपयोग की जा सकती है जो डीलर लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, या मौजूदा डीलर जो अपने डीलरशिप का नवीकरण करना चाहते है।
तेलंगाना : कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग - विनिर्माण लाइसेंस प्रदान करने और नवीकरण के लिए आवेदन
यह सेवा उन नागरिकों द्वारा उपयोग की जा सकती है, जो विनिर्माण लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं या मौजूदा विनिर्माता अपना लाइसेंस नवीकरण करना चाहते हैं।
तेलंगाना : कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग- रिपेरिंग लाइसेंस : प्रदान करने और नवीकरण के लिए आवेदन
यह सेवा डीलरों द्वारा रिपेरिंग लाइसेंस प्राप्त करने या मौजूदा रिपेरिंग लाइसेंस का नवीकरण करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
तेलंगाना : पुलिस विभाग - नया लाइसेंस / नवीकरण
इस सेवा का उपयोग करते हुए, नागरिक 3 स्टार होटल, 5 सितारा होटल, बार, ढाबा, थीम /मनोरंजन पार्क /रिसॉर्ट्स, सामान्य होटल /रेस्टोरेंट के नए लाइसेंस जारी करने /नवीकरण के लिए पुलिस विभाग से अनुरोध कर सकते हैं।
तेलंगाना : खान और भूविज्ञान विभाग- गैर अनन्य प्राथमिक सर्वेक्षण परमिट
उपभोक्ता इस सेवा का उपयोग गैर अनन्य प्राथमिक सर्वेक्षण परमिट के लिए आवेदन करने के लिए कर सकते हैं (जो कि हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से खनिज भंडार की सूची के लिए दायर की जाती है)
तेलंगाना : पंजीकरण और स्टाम्प विभाग-ऋणभार प्रमाणपत्र (ईसी)
यह सेवा नागरिक को ऋणभार प्रमाणपत्र प्राप्त करने में मदद करती है जो यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का स्वामित्व स्पष्ट है।
तेलंगाना: रिपेरिंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन
इस सेवा का इस्तेमाल नागरिकों द्वारा अपने रिपेरिंग लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिए किया जा सकता है।
तेलंगाना: डीलिंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन
इस सेवा का इस्तेमाल नागरिकों द्वारा कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग में डीलिंग लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिए किया जा सकता है।
तेलंगाना: खान और भूविज्ञान विभाग खनिज डीलर लाइसेंस आवेदन प्रपत्र
इस आवेदन प्रपत्र का उपयोग नागरिकों द्वारा खनिज डीलर लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए किया जा सकता है जो कि मुख्य और गौण खनिजों के भंडारण / संग्रहण / व्यापार और प्रेषण के लिए जारी किया जाता है।
तेलंगाना : दुकान या प्रतिष्ठान का पंजीकरण आवेदन प्रपत्र
यह सेवा तब इस्तेमाल की जा सकती है जब नागरिक अपनी दुकान या प्रतिष्ठान को एपीएसई अधिनियम की धारा 3 के तहत पंजीकृत करना चाहते हैं।