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तेलंगाना : सड़क परिवहन प्राधिकरण - किराया खरीद समापन
जब कोई उपभोक्ता किसी वाहन पर बैंक ऋण लेता है , तो ऋण समाशोधन के बाद, वह बैंकर्स / फाइनेंसरों से ऋण रद्द करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकता है।
तेलंगाना : सड़क परिवहन प्राधिकरण - पता परिवर्तन
"उपभोक्ता पत्राचार हेतु अपना पता बदलने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। अगर उपभोक्ता का पता उसी पंजीकरण प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं है तो यह सेवा लागू नहीं होगी। ऐसे उपभोक्ता इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं यदि उन्हें कोई एनओसी / स्वीकृत सीसी प्राप्त करनी हो।"
तेलंगाना : सड़क परिवहन प्राधिकरण - नया परमिट जारी करना
परमिट प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। परिवहन वाहन के मालिक के लिए परमिट प्राप्त करना और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त या प्रतिहस्ताक्षरित परमिट की शर्तों के अनुसार परमिट का इस्तेमाल करना अनिवार्य है।
तेलंगाना : सड़क परिवहन प्राधिकरण - डुप्लिकेट परमिट जारी करना
यह सेवा उपभोक्ता द्वारा डुप्लिकेट परमिट हेतु आवेदन करने के लिए उपयोग की जा सकती है, यदि उसका मूल परमिट खो जाता है।
तेलंगाना : सड़क परिवहन प्राधिकरण - परमिट वापस करना
इस सेवा का उपयोग उपभोक्ता द्वारा मौजूदा वाहन के स्थान पर अन्य वाहन को बदलने के लिए किया जा सकता है। (यदि मौजूदा वाहन अब उपलब्ध नहीं है)
तेलंगाना : सड़क परिवहन प्राधिकरण - परमिट का अंतरण
यह सेवा उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जा सकती है जब वे अपने वाहन अन्य को बेचते हैं। ऐसे में, वाहन परमिट को वर्तमान मालिक के नाम से नए मालिक के नाम पर अंतरित करना आवश्यक है।
तेलंगाना: सड़क परिवहन प्राधिकरण- राष्ट्रीय परमिट प्राधिकार : नवीकरण
उपभोक्ता इस सेवा का उपयोग अपने राष्ट्रीय परमिट प्रमाणपत्र का नवीकरण करने के लिए कर सकते हैं यदि यह समाप्त हो जाता है या एक महीने के समय में समाप्त होने वाला है। नवीनीकरण के दौरान उन्हें मूल राष्ट्रीय परमिट प्रमाण पत्र का ब्योरा देना होगा।
तेलंगाना : सड़क परिवहन प्राधिकरण -सिफारिश पत्र : डुप्लिकेट
उपभोक्ता इस सेवा का उपयोग डुप्लिकेट सिफारिश पत्र हेतु आवेदन करने के लिए करते हैं, जब उनका मूल सिफारिश पत्र को खो जाता है।
डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन और हानि या नष्ट होने की सूचना (प्रपत्र -26), पुडुचेरी
उपयोगकर्ता डुप्लिकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन और हानि या नष्ट होने की सूचना के लिए आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं।(प्रपत्र -26)
किसी मोटर वाहन को अन्य राज्य से हटाने पर नया पंजीकरण मार्क निर्धारण के लिए आवेदन (प्रपत्र -27), पुडुचेरी
उपयोगकर्ता किसी मोटर वाहन को अन्य राज्य से हटाने पर नया पंजीकरण मार्क निर्धारण के लिए आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। (फार्म -27)