जहॉं वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की अवश्यकता न हो वहॉं उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत भार वृद्धि प्रकरणों में मॉंग पत्र जारी करना
जहॉं वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की अवश्यकता न हो वहॉं उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत भार वृद्धि प्रकरणों में मॉंग पत्र जारी करना | ऊर्जा विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
ग्रामीण क्षेत्र में निम्न दाब के घरेलू/गैर घरेलू व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिए मॉंगपत्र प्रदान करना, जहॉं ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है
ग्रामीण क्षेत्र में निम्न दाब के घरेलू/गैर घरेलू व्यक्तिगत नवीन कनेक्शन के लिए मॉंगपत्र प्रदान करना, जहॉं ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है | ऊर्जा विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
गुजरात मेँ ई-बिलों का भुगतान
व्यापारी इस पोर्टल के माध्यम से GUVNL की कंपनी के बिजली बिल भुगतान की सुविधा देते हैं। रिस्पॉन्सिव DISCOMs का अपना संबंधित URL भी है। https://www.ugvcl.in:7016 https://www.pgvcl.in:7015 https://www.dgvcl.in:7011 https://www.mgvcl.in:7013
हरियाणा: पीएचईडी द्वारा बड़ी समस्याओं अर्थात ट्रैन्स्फॉर्मर जल जाने और अन्य बड़ी विद्युत गड़बड़ी आदि ठीक / मरम्मत करने के लिए जलापूर्ति की बहाली
इससे पहले, शिकायतें टोल फ्री नंबर (1800-180-5678) के माध्यम से पंजीकृत की जा रही थीं। लेकिन, अब उपभोक्ता पानी की आपूर्ति, सीवर और बरसाती पानी निपटान 24X7 के बारे में अपनी शिकायतें विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए शिकायत आईडी उपभोक्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। के लिए उत्पन्न होता है। उपभोक्ता भी ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर फोन करके शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
हरियाणा: मामूली समस्याओं अर्थात पम्पिंग मशीनरी में गड़बड़ी, बिजली के तार लगाने, वितरण प्रणाली आदि के कारण जल आपूर्ति की बहाली
इससे पहले, शिकायतें टोल फ्री नंबर (1800-180-5678) के माध्यम से पंजीकृत की जा रही थीं। लेकिन, अब उपभोक्ता पानी की आपूर्ति, सीवर और बरसाती पानी निपटान 24X7 के बारे में अपनी शिकायतें विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए शिकायत आईडी उपभोक्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। के लिए उत्पन्न होता है। उपभोक्ता भी ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर फोन करके शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
हरियाणा: ट्रांसमिशन लाइनों का प्रमाणीकरण 33kv (Fom-B1) से ऊपर
ट्रांसमिशन लाइनों का प्रमाणीकरण 33kv (Fom-B1) से ऊपर 33 केवी से ऊपर ट्रांसमिशन लाइन प्राप्त करने के लिए इस सेवा का प्रयोग एक उद्यमी द्वारा किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
हरियाणा: 33KV तक बिजली स्थापना का प्रमाण पत्र (फॉर्म-ए -2)
इस सेवा का उपयोग एक उद्योगपति द्वारा 33kv से अधिक के बिजली लोड का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची में से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
हरियाणा: अस्थायी विद्युत कनेक्शन (डीएचबीवीएन) के लिए अनुमोदन
कारखाने के निर्माण के दौरान अस्थायी बिजली का लाभ उठाने के लिए एक उद्योगपति द्वारा इस सेवा का उपयोग किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
हरियाणा: केवी तक ट्रांसमिशन लाइन का प्रमाण पत्र (फॉर्म - बी 2)
33 केवी तक पारेषण रेखाएँ(Transmission Lines ) का लाभ उठाने के लिए इस सेवा का उपयोग उद्योगपति द्वारा किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।