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हरियाणा: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति कनेक्शन की स्वीकृति
उपभोक्ता पीएचईडी के संबंधित उप संभागीय कार्यालय में या विभागीय वेबसाइट पर या सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर नए पानी और सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त हो जाने के बाद उपभोक्ता को एसएमएस के माध्यम पुष्टिकरण संदेश भेजा जाता है। यदी आवेदन क्रम में पाया जाता है, तो सत्यापन के बाद आवश्यक शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को एक एसएमएस भेजा जाएगा। शुल्क की प्राप्ति के बाद, कनेक्शन ऑनलाइन मंजूर किया जाता है। उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन स्थिति की जाँच कर सकते हैं और स्वीकृति पत्र का ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं।
हरियाणा: शहर और एम सी शहरों में सीवरेज कनेक्शन की स्वीकृति
उपभोक्ता पीएचईडी के संबंधित उप संभागीय कार्यालय में या विभागीय वेबसाइट पर या सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर नए पानी और सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त हो जाने के बाद उपभोक्ता को एसएमएस के माध्यम पुष्टिकरण संदेश भेजा जाता है। यदी आवेदन क्रम में पाया जाता है, तो सत्यापन के बाद आवश्यक शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को एक एसएमएस भेजा जाएगा। शुल्क की प्राप्ति के बाद, कनेक्शन ऑनलाइन मंजूर किया जाता है। उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन स्थिति की जाँच कर सकते हैं और स्वीकृति पत्र का ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं।
हरियाणा: जल रिसाव / ओवर फ्लो पाइप
इससे पहले, शिकायतें टोल फ्री नंबर (1800-180-5678) के माध्यम से पंजीकृत की जा रही थीं। लेकिन, अब उपभोक्ता पानी की आपूर्ति, सीवर और बरसाती पानी निपटान 24X7 के बारे में अपनी शिकायतें विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए शिकायत आईडी उपभोक्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। के लिए उत्पन्न होता है। उपभोक्ता भी ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर फोन करके शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
हरियाणा: सीवरेज अवरोध/मैनहोल से ओवरफ्लो
इससे पहले, शिकायतें टोल फ्री नंबर (1800-180-5678) के माध्यम से पंजीकृत की जा रही थीं। लेकिन, अब उपभोक्ता पानी की आपूर्ति, सीवर और बरसाती पानी निपटान 24X7 के बारे में अपनी शिकायतें विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए शिकायत आईडी उपभोक्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। के लिए उत्पन्न होता है। उपभोक्ता भी ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर फोन करके शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
हरियाणा: मामूली समस्याओं अर्थात पम्पिंग मशीनरी में गड़बड़ी, बिजली के तार लगाने, वितरण प्रणाली आदि के कारण जल आपूर्ति की बहाली
इससे पहले, शिकायतें टोल फ्री नंबर (1800-180-5678) के माध्यम से पंजीकृत की जा रही थीं। लेकिन, अब उपभोक्ता पानी की आपूर्ति, सीवर और बरसाती पानी निपटान 24X7 के बारे में अपनी शिकायतें विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए शिकायत आईडी उपभोक्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। के लिए उत्पन्न होता है। उपभोक्ता भी ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर फोन करके शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
हरियाणा: प्रमुख समस्याओं अर्थात एलटी / एचटी लाइनों आदि में कच्चे पानी की कमी, ट्रांसफार्मर अन्य प्रमुख बिजली गलती की वजह से जल आपूर्ति की बहाली
इससे पहले, शिकायतें टोल फ्री नंबर (1800-180-5678) के माध्यम से पंजीकृत की जा रही थीं। लेकिन, अब उपभोक्ता पानी की आपूर्ति, सीवर और बरसाती पानी निपटान 24X7 के बारे में अपनी शिकायतें विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए शिकायत आईडी उपभोक्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। के लिए उत्पन्न होता है। उपभोक्ता भी ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर फोन करके शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
हरियाणा: पीएचईडी द्वारा बड़ी समस्याओं अर्थात ट्रैन्स्फॉर्मर जल जाने और अन्य बड़ी विद्युत गड़बड़ी आदि ठीक / मरम्मत करने के लिए जलापूर्ति की बहाली
इससे पहले, शिकायतें टोल फ्री नंबर (1800-180-5678) के माध्यम से पंजीकृत की जा रही थीं। लेकिन, अब उपभोक्ता पानी की आपूर्ति, सीवर और बरसाती पानी निपटान 24X7 के बारे में अपनी शिकायतें विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए शिकायत आईडी उपभोक्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। के लिए उत्पन्न होता है। उपभोक्ता भी ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर फोन करके शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
हरियाणा: हरियाणा: फायर फाईटिंग योजना के लिए आवेदन
हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो आवासीय प्रयोजन को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन से उपयोग किए जाने के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव कर रहा है या समूह-आवासन, बहुमंजिला फ्लैट्स, वॉक अप अपार्टमेंट्स जैसे 15 मीटह से अधिक की ऊंचाई वाले आवासीय प्रयोजन के भवन-निर्माण का प्रस्ताव कर रहा है तो उसे निर्माण आरम्भ करने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय निर्माण संहिंता के अनुसार अग्निशमन स्कीम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53), फैक्ट्री अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 63) और पंजाब फैक्ट्री नियमावली, 1952 के अनुमोदन तथा उसके लिए यथा-निर्धारित शुल्क के साथ इस रूप में अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करना होगा।
हरियाणा: भवन योजना में संशोधन के लिए आवेदन
भवन योजनाओं का अनुमोदन समय-समय पर संशोधित नगरपालिका भवन उप-विधि , 1982 तथा 2006 और 2007 में प्रकाशित नीति मानदंडों के अंतर्गत दिया जाता है।
हरियाणा: फायर फाईटिंग योजना संशोधन के लिए आवेदन
हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो आवासीय प्रयोजन को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन से उपयोग किए जाने के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव कर रहा है या समूह-आवासन, बहुमंजिला फ्लैट्स, वॉक अप अपार्टमेंट्स जैसे 15 मीटह से अधिक की ऊंचाई वाले आवासीय प्रयोजन के भवन-निर्माण का प्रस्ताव कर रहा है तो उसे निर्माण आरम्भ करने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय निर्माण संहिंता के अनुसार अग्निशमन स्कीम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53), फैक्ट्री अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 63) और पंजाब फैक्ट्री नियमावली, 1952 के अनुमोदन तथा उसके लिए यथा-निर्धारित शुल्क के साथ इस रूप में अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करना होगा।