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निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना
निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना|श्रम विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
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हरियाणा: राज्य राजमार्ग या अनुसूचित सड़क से प्रवेश और निकास के लिए क्लियरेंस, मोर्ट एंड एच के दिशा निर्देशों के तहत
इस सेवा का इस्तेमाल एक उद्योगपति द्वारा राज्य राजमार्ग या अनुसूचित सड़क से प्रवेश और निकास के लिए क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।