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हरियाणा: जल रिसाव / ओवर फ्लो पाइप
इससे पहले, शिकायतें टोल फ्री नंबर (1800-180-5678) के माध्यम से पंजीकृत की जा रही थीं। लेकिन, अब उपभोक्ता पानी की आपूर्ति, सीवर और बरसाती पानी निपटान 24X7 के बारे में अपनी शिकायतें विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण द्वारा दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक शिकायत के लिए शिकायत आईडी उपभोक्ता को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। के लिए उत्पन्न होता है। उपभोक्ता भी ऑनलाइन या टोल फ्री नंबर पर फोन करके शिकायत की स्थिति देख सकते हैं।
हरियाणा: शहर और एम सी शहरों में सीवरेज कनेक्शन की स्वीकृति
उपभोक्ता पीएचईडी के संबंधित उप संभागीय कार्यालय में या विभागीय वेबसाइट पर या सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर नए पानी और सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त हो जाने के बाद उपभोक्ता को एसएमएस के माध्यम पुष्टिकरण संदेश भेजा जाता है। यदी आवेदन क्रम में पाया जाता है, तो सत्यापन के बाद आवश्यक शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को एक एसएमएस भेजा जाएगा। शुल्क की प्राप्ति के बाद, कनेक्शन ऑनलाइन मंजूर किया जाता है। उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन स्थिति की जाँच कर सकते हैं और स्वीकृति पत्र का ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं।
हरियाणा: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति कनेक्शन की स्वीकृति
उपभोक्ता पीएचईडी के संबंधित उप संभागीय कार्यालय में या विभागीय वेबसाइट पर या सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर नए पानी और सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त हो जाने के बाद उपभोक्ता को एसएमएस के माध्यम पुष्टिकरण संदेश भेजा जाता है। यदी आवेदन क्रम में पाया जाता है, तो सत्यापन के बाद आवश्यक शुल्क जमा करने के लिए आवेदक को एक एसएमएस भेजा जाएगा। शुल्क की प्राप्ति के बाद, कनेक्शन ऑनलाइन मंजूर किया जाता है। उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन स्थिति की जाँच कर सकते हैं और स्वीकृति पत्र का ऑनलाइन प्रिंट ले सकते हैं।
हरियाणा, जींद जिला: उर्वरक प्राधिकार में जोड़ना
आवेदक वैध प्राधिकार पत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सीएससी केंद्र या संबंधित डीडीए कार्यालय पर जा सकते हैं। सीएससी ऑपरेटर / डीडीए क्लर्क आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि करती है और आवेदन पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करती है। एक बार सफलतापूर्वक प्रस्तुत होने के बाद, एक रसीद प्रणाली में सृजित होती है और आवेदन स्वत: लाइसेंसिंग प्राधिकारी के यूजर अकाउंट में अग्रेषित हो जाती है, तथ्यों के सत्यापन के बाद प्राधिकारी आवेदन मंजूर/ खारिज करते हैं।
हरियाणा: धारक द्वारा राशन कार्ड का समर्पण
आवेदक अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत रूप से भरे गए प्रपत्र के साथ निकटतम विभागीय पीआर केंद्र या सीएससी या अटल सेवा केन्द्र पर जाते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने लॉग-इन के माध्यम से सिस्टम में जानकारी फीड करेगा/करेगी।
हरियाणा: राज्य के भीतर अन्य एफपीएस / स्थान से राशन कार्ड के हस्तांतरण के लिए अनुरोध
आवेदक अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत रूप से भरे गए प्रपत्र के साथ निकटतम विभागीय पीआर केंद्र या सीएससी या अटल सेवा केन्द्र पर जाते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने लॉग-इन के माध्यम से सिस्टम में जानकारी फीड करेगा/करेगी।
हरियाणा: राशन कार्ड के लिए आवेदन जिसमें राशन कार्ड का सदस्य अलग हो कर अन्य जगह पर बस गए हैं
आवेदक अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत रूप से भरे गए प्रपत्र के साथ निकटतम विभागीय पीआर केंद्र या सीएससी या अटल सेवा केन्द्र पर जाते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने लॉग-इन के माध्यम से सिस्टम में जानकारी फीड करेगा/करेगी।
हरियाणा: मौजूदा राशन कार्ड में परिवार के मुखिया का बदलाव
आवेदक अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत रूप से भरे गए प्रपत्र के साथ निकटतम विभागीय पीआर केंद्र या सीएससी या अटल सेवा केन्द्र पर जाते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने लॉग-इन के माध्यम से सिस्टम में जानकारी फीड करेगा/करेगी।
हरियाणा: राशन कार्ड में परिवार के मुखिया का बदलाव
आवेदक अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत रूप से भरे गए प्रपत्र के साथ निकटतम विभागीय पीआर केंद्र या सीएससी या अटल सेवा केन्द्र पर जाते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने लॉग-इन के माध्यम से सिस्टम में जानकारी फीड करेगा/करेगी।
हरियाणा: मौजूदा राशन कार्ड से किसी सदस्य का विलोपन
आवेदक अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत रूप से भरे गए प्रपत्र के साथ निकटतम विभागीय पीआर केंद्र या सीएससी या अटल सेवा केन्द्र पर जाते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने लॉग-इन के माध्यम से सिस्टम में जानकारी फीड करेगा/करेगी।