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प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना
प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना|श्रम विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना
मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना|श्रम विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र)
गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र)|नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
गुजरात - कुवरबाई नु मामेरु (विवाहित पुत्रीओं की सहायता) कुवरबाई नु मामेरु (एसईबीसी)
ममरू के लिए 10,000 / - की वित्तीय सहायता, जो एक लड़की के नाम पर चेक द्वारा दी गई है।
बेटी है अनमोल योजना, हिमाचल प्रदेश
बेटी है अनमोल योजना, हिमाचल के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, हिमाचल प्रदेश के लिए आवेदन करें
मुख्यमंत्री कन्या दान योजना, हिमाचल प्रदेश के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन करने हेतु अनुप्रयोग
मदर टेरेसा मातृ संभाल योजना, हिमाचल प्रदेश
मदर टेरेसा मातृ सम्भालल योजना, हिमाचल प्रदेश के तहत लाभ के लिए आवेदन करने हेतु अनुप्रयोग
आदिवासी विकास सेवाएँ, छत्तीसगढ़
यह सेवा नागरिकों को छत्तीसगढ़ ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम से सम्बंधित सभी जानकारी प्रदाय करती है |
छत्तीसगढ़: अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग
यह सेवा नागरिकों को अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से सम्बंधित सभी जानकारी प्रदान करता है |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए नामांकन करें
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) असंगठित क्षेत्र के 18-40 वर्ष की आयु के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जिनकी मासिक आय ₹15,000 या उससे कम है। पात्र व्यक्ति स्व-पंजीकरण या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने पर, लाभार्थियों को ₹3,000 की मासिक पेंशन मिलती है, जो बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है।










