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छत्तीसगढ़: महिला और बाल विकास - स्वावलंबन योजना
यह सेवा महिलाओं को महिला और बाल विकास के तहत स्वावलंबन योजना की जानकारी प्रदान करता है ।
दिल्ली में राशन कार्ड में नाम जोड़नें या हटाने के लिए आवेदन प्रपत्र
उपयोगकर्ता दिल्ली में राशन कार्ड में नाम जोड़नें या हटाने के लिए आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं
निराश्रित भत्ता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक के पास अपने परिवार के सदस्यों या अन्य लोगों से नियमित आय / वित्तीय सहायता का कोई स्रोत नहीं है और वह अकेला रह रहा है या उसके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत भारत के संविधान में खंड 15(6) और 16(6) को सम्मिलित करने के अनुसरण में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को सक्षम करने के लिए एक दिन आदेश जो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना। अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में वरीयता के आधार पर आरक्षण का लाभ मिला और भारत सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए केंद्र में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया है। सरकारी पद एवं सेवाएं तथा शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश हेतु।
गरीब दुल्हन का विवाह सम्पन्न करने के लिए वित्तीय सहायता देना, पुडुचेरी
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले गरीब दुल्हनों की शादी के खर्च के लिए 15,000 / - तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वार्षिक आय 24,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए और सहायता सिर्फ दुल्हन को ही उसकी पहली शादी के लिए प्रदान की जाती है। विवाह प्रचलित कानूनों के अनुरूप होना चाहिए और सहायता उस परिवार में केवल एक ही बेटी के लिए लागू होती है।
गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता (कुलाविलाक्कु-अरावनाईपु), पुडुचेरी
कुलाविलाक्कु के अंतर्गत, गर्भवती महिलाओं को उनके पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए 500 / - की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वार्षिक आय 24,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए और लाभ केवल दो गर्भावस्था के लिए प्रदान किया जाएगा । आवेदक पर तभी विचार किया जाएगा जब वह सात महीने की गर्भावस्था को पूर्ण करेगी। अरावनाईपु के अंतर्गत, लड़की की स्थिति बेहतर बनाने और लड़की को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए स्तनपान कराने वाली मां को 1,200 / - की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । वार्षिक आय 24,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह सहायता एक परिवार में केवल दो बालिकाओं को प्रदान की जाएगी।
विधवा पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहन, पुडुचेरी
विधवाओं को सामान्य जीवन जीने के लिए अविवाहित / विधुर से विवाह करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में 20,000 / - की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वार्षिक आय 24,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्त महिलाओं, अविवाहित महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए पेंशन, पुडुचेरी
वृद्धावस्था पेंशनरों / विधवा / परित्यक्त महिलाओं / अविवाहित महिला और ट्रांसजेंडर को मासिक वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता देना, ताकि वे दूसरों पर निर्भर किए बिना छोटे-मोटे व्यक्तिगत खर्चे उठा सकें। (i) विधवावों, परित्यक्त महिलाओं, अविवाहित महिलाओं, ट्रांसजेंडर और वृद्ध आयु वर्ग (55 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक) को 1,500 / -; (ii) वृद्ध आयु वर्ग (60 वर्ष से 79 वर्ष) को 2,000 / - और (iii) वृद्ध आयु वर्ग (80 वर्ष और उससे अधिक) को 3,000 / -
वृद्धावस्था पेंशनरों के लिए अंतिम संस्कार सहायता (नया), पुडुचेरी
वृद्ध,विधवा और निराश्रित पेंशनरों की मृत्यु पर सहायता प्रदान करने के लिए, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए रू. 2,000/ - की राशि वित्तीय सहायता के रूप प्रदान करना।
राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
गरीब परिवारों के लिए राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा स्कीम-2012 में पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के 18-60 वर्ष के आयु वर्ग के सभी गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सदस्यों को प्राकृतिक और अप्राकृतिक मृत्यु, दुर्घटनाओं के कारण आंशिक पूर्ण विकलांगता और स्थायी पूर्ण विकलांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।