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हरियाणा: धारा 336 के तहत व्यापार लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन
" थिएटर, सर्कस और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों की लाइसेंसिंग और नियंत्रण। कोई भी व्यक्ति इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के शर्तों के प्रतिकूल या अन्यथा, किसी भी थिएटर, सर्कस, सिनेमा घर, नृत्य हॉल या अन्य इसी तरह के सार्वजनिक रिसोर्ट, मनोरंजन या मनोरंजन स्थल को खुला नहीं रखेगा: "
हरियाणा: धारा 336 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
" थिएटर, सर्कस और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का लाइसेंसिंग और नियंत्रण । कोई भी व्यक्ति इस संबंध में आयुक्त द्वारा रखी गई लाइसेंस स्वीकृती की शर्तों की पुष्टि के बिना या अन्यथा, किसी भी थिएटर, सर्कस, सिनेमा घर, नृत्य क्क्ष या सार्वजनिक रिसोर्ट, मनोरंजन या मनोरंजन के साधन खुले नहीं रख सकता"।
धारा 336 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
" थिएटर, सर्कस और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का लाइसेंसिंग और नियंत्रण । कोई भी व्यक्ति इस संबंध में आयुक्त द्वारा रखी गई लाइसेंस स्वीकृती की शर्तों की पुष्टि के बिना या अन्यथा, किसी भी थिएटर, सर्कस, सिनेमा घर, नृत्य क्क्ष या सार्वजनिक रिसोर्ट, मनोरंजन या मनोरंजन के साधन खुले नहीं रख सकता"।
हरियाणा: धारा 335 के तहत व्यापार लाइसेंस नवीकरण के लिए आवेदन
लाइसेंस के बिना कुछ प्रयोजनों के लिए परिसर का उपयोग नहीं किया जा सकता।
हरियाणा: धारा 335 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
परिसर का उपयोग बिना लाइसेंस के किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना
धारा 335 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
परिसर का उपयोग बिना लाइसेंस के किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना
हरियाणा: धारा 331 के तहत व्यापार लाइसेंस नवीकरण के लिए आवेदन
लाइसेंस के बिना कुछ प्रयोजनों के लिए परिसर का उपयोग नहीं किया जा सकता।
हरियाणा: धारा 331 के तहत व्यापार लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन
परिसर का उपयोग बिना लाइसेंस के किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना
हरियाणा: धारा 331 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन
परिसर का उपयोग बिना लाइसेंस के किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना
हरियाणा: धारा 330 के तहत व्यापार लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन
आयुक्त की अनुमति के बिना "फैक्टरी, आदि स्थापित न की जाए। 1) कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में आयुक्त की अनुमति के बिना किसी भी परिसर में स्थापना, भौतिक रूप से बदलाव, किसी भी कारखाना को बढ़ाना या विस्तार करना, कार्यशाला या व्यापार परिसर, जो भाप, बिजली, पानी या अन्य यांत्रिक शक्ति को रोजगार से अभिप्रेरित हो नहीं कर सकेगा। 2) आयुक्त इस तरह की अनुमति देने के लिए मना कर सकते हैं यदि उसका विचार है कि इस तरह के कारखाने की स्थापना, परिवर्तन, विस्तार या प्रसार, कार्यशाला या व्यापार परिसर, प्रस्तावित होने की स्थिति में उसके पड़ोस में जनसंख्या का घनत्व के कारण आपत्तिजनक होगा या पड़ोस के निवासियों के लिए बाधक होगा, "