व्यवसाय तथा स्व रोजगार

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हरियाणा: धारा 330 के तहत व्यापार लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन

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आयुक्त की अनुमति के बिना "फैक्टरी, आदि स्थापित न की जाए। 1) कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में आयुक्त की अनुमति के बिना किसी भी परिसर में स्थापना, भौतिक रूप से बदलाव, किसी भी कारखाना को बढ़ाना या विस्तार करना, कार्यशाला या व्यापार परिसर, जो भाप, बिजली, पानी या अन्य यांत्रिक शक्ति को रोजगार से अभिप्रेरित हो नहीं कर सकेगा। 2) आयुक्त इस तरह की अनुमति देने के लिए मना कर सकते हैं यदि उसका विचार है कि इस तरह के कारखाने की स्थापना, परिवर्तन, विस्तार या प्रसार, कार्यशाला या व्यापार परिसर, प्रस्तावित होने की स्थिति में उसके पड़ोस में जनसंख्या का घनत्व के कारण आपत्तिजनक होगा या पड़ोस के निवासियों के लिए बाधक होगा, "

हरियाणा: धारा 336 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन

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" थिएटर, सर्कस और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का लाइसेंसिंग और नियंत्रण । कोई भी व्यक्ति इस संबंध में आयुक्त द्वारा रखी गई लाइसेंस स्वीकृती की शर्तों की पुष्टि के बिना या अन्यथा, किसी भी थिएटर, सर्कस, सिनेमा घर, नृत्य क्क्ष या सार्वजनिक रिसोर्ट, मनोरंजन या मनोरंजन के साधन खुले नहीं रख सकता"।

हरियाणा: धारा 335 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन

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परिसर का उपयोग बिना लाइसेंस के किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना

हरियाणा: धारा 331 के तहत व्यापार लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन

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परिसर का उपयोग बिना लाइसेंस के किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना

हरियाणा: धारा 330 के तहत व्यापार लाइसेंस का नवीकरण के लिए आवेदन

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आयुक्त की अनुमति के बिना "फैक्टरी, आदि स्थापित न की जाए। 1) कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में आयुक्त की अनुमति के बिना किसी भी परिसर में स्थापना, भौतिक रूप से बदलाव, किसी भी कारखाना को बढ़ाना या विस्तार करना, कार्यशाला या व्यापार परिसर, जो भाप, बिजली, पानी या अन्य यांत्रिक शक्ति को रोजगार से अभिप्रेरित हो नहीं कर सकेगा। 2) आयुक्त इस तरह की अनुमति देने के लिए मना कर सकते हैं यदि उसका विचार है कि इस तरह के कारखाने की स्थापना, परिवर्तन, विस्तार या प्रसार, कार्यशाला या व्यापार परिसर, प्रस्तावित होने की स्थिति में उसके पड़ोस में जनसंख्या का घनत्व के कारण आपत्तिजनक होगा या पड़ोस के निवासियों के लिए बाधक होगा, "

धारा 336 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन

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" थिएटर, सर्कस और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का लाइसेंसिंग और नियंत्रण । कोई भी व्यक्ति इस संबंध में आयुक्त द्वारा रखी गई लाइसेंस स्वीकृती की शर्तों की पुष्टि के बिना या अन्यथा, किसी भी थिएटर, सर्कस, सिनेमा घर, नृत्य क्क्ष या सार्वजनिक रिसोर्ट, मनोरंजन या मनोरंजन के साधन खुले नहीं रख सकता"।

धारा 335 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन

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परिसर का उपयोग बिना लाइसेंस के किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना

हरियाणा: धारा 331 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन

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परिसर का उपयोग बिना लाइसेंस के किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना

हरियाणा: धारा 330 के तहत व्यापार लाइसेंस के लिए आवेदन

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आयुक्त की अनुमति के बिना "फैक्टरी, आदि स्थापित न की जाए। 1) कोई भी व्यक्ति लिखित रूप में आयुक्त की अनुमति के बिना किसी भी परिसर में स्थापना, भौतिक रूप से बदलाव, किसी भी कारखाना को बढ़ाना या विस्तार करना, कार्यशाला या व्यापार परिसर, जो भाप, बिजली, पानी या अन्य यांत्रिक शक्ति को रोजगार से अभिप्रेरित हो नहीं कर सकेगा। 2) आयुक्त इस तरह की अनुमति देने के लिए मना कर सकते हैं यदि उसका विचार है कि इस तरह के कारखाने की स्थापना, परिवर्तन, विस्तार या प्रसार, कार्यशाला या व्यापार परिसर, प्रस्तावित होने की स्थिति में उसके पड़ोस में जनसंख्या का घनत्व के कारण आपत्तिजनक होगा या पड़ोस के निवासियों के लिए बाधक होगा, "

हरियाणा: धारा 128 के तहत व्यापार लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन

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"हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 128 के अंतर्गत उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी भी प्रयोजन से उपयोग किए जाने वाले परिसरों के लिए आयुक्त द्वारा ऐसे परिसरों के स्वामी या कब्जाधारक के आवेदन पर लाइसेंस की स्वीकृति दी जा सकती और यह समिति द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा इन उप-नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर इन उप-नियमों के साथ संलग्न फार्म क में जारी किया जाएगा तथा अन्य मामलों में उपायुक्त द्वारा धारा 128 की उप-धारा (3) के अंतर्गत तथा उप-नियम 6 की विस्तृत शर्तों पर यथा अनुमोदित : बशर्ते, एक ही स्थान पर किए जा रहे ऐसे प्रत्येक व्यापार या व्यापार के विभिन्न प्रकारों के लिए लाइसेंस शुल्क और इन उप-नियमों की अनुसूची की क्रम संख्या में सुचीबद्ध के लिए उन क्रम संख्याओं, जिनमें यह अन्यथा निर्दिष्ट है, के अलावा नकद क्रम संख्या के लिए पृथक लाइसेंस अपेक्षित होगा । "

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