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आंध्र प्रदेश, मृत्यु का विलम्ब से पंजीकरण
यदि मृत्यु से एक वर्ष के भीतर संबंधित प्राधिकरणों में पंजीकृत नहीं है तो मृत्यु का विलम्ब से पंजीकरण कराने के लिए नागरिक द्वारा आवेदन किया जा सकता है ।
आंध्र प्रदेश, मृत्यु प्रमाण पत्र - सीडीएमए
इस सेवा का इस्तेमाल मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
हरियाणा: राज्य के भीतर अन्य एफपीएस / स्थान से राशन कार्ड के हस्तांतरण के लिए अनुरोध
आवेदक अपेक्षित दस्तावेजों सहित विधिवत रूप से भरे गए प्रपत्र के साथ निकटतम विभागीय पीआर केंद्र या सीएससी या अटल सेवा केन्द्र पर जाते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने लॉग-इन के माध्यम से सिस्टम में जानकारी फीड करेगा/करेगी।
हरियाणा: जलसा / पब्लिक मीटिंग / Jजलूस / शोभा यात्रा / छठ पूजा / विवाह के लिए लाउडस्पीकर / डीजे की अनुमति
आवेदक (citizen.edisha.gov.in) जलसा / पब्लिक मीटिंग / जलूस / शोभा यात्रा / छठ पूजा / सीएससी केंद्र, ई-दिशा केंद्र पर या ऑनलाइन विवाह के लिए लाउडस्पीकर / डीजे अनुमति जारी करने के लिए लागू करते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
तेलंगाना: आयुक्त और निदेशक नगरपालिका प्रशासन मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
यह सेवा सीडीएमए में मृत्युका पंजीकरण कराने में आवेदक की सहायता करती है। सीडीएमए पूरे राज्य में होने वाले मृत्यु के रिकॉर्ड रखता है।
तमिलनाडु में भार प्रमाण पत्र के लिए दिए गए आवेदन की वर्तमान स्थिति जानें
तमिलनाडु में भार (एनक्यूम्बरेंस) प्रमाण पत्र के लिए दिए गए अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी हासिल करें। यह प्रमाण पत्र पंजीकरण विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। आपको स्थिति जानने के लिए आवेदन पत्र क्रमांक उपलब्ध कराना होगा।
आंध्र प्रदेश, मैनुअल एडंगल
यह सेवा पुरानी एडंगल (कम्प्यूटरीकृत) से पहले की प्रतियां प्राप्त करने का आवेदन फाइल करने के लिए किया जाता है जो भूमि विवाद और कोर्ट के मामलों में उपयोगी है।
हरियाणा: प्रकरण स्थिति
आवेदक सीएससी केंद्र या ई-दिशा केंद्र में प्रकरण स्थिति जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं और इन सभी साधनों के माध्यम से सेवा प्रदायगी प्राप्त कर सकते हैं । यह सेवा, सेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीएसए) के तहत कवर है।
निवास का स्थानांतरण/मौजूदा मतदाता सूची में प्रविष्टियों का सुधार/ईपीआईसी का प्रतिस्थापन/पीडब्ल्यूडी को चिह्नित करना
दिव्यांगजन के अद्यतन या प्रतिस्थापन या अंकन के साथ ईपीआईसी प्राप्त करने के लिए फॉर्म 8 भरें। पंजीकृत/नामांकित निर्वाचक द्वारा निवास स्थान परिवर्तन के लिए, या प्रविष्टियों में सुधार के लिए या प्रतिस्थापन ईपीआईसी जारी करने के लिए या पीडब्ल्यूडी के रूप में चिह्नित करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
केरल: विधवा-विधवा प्रमाण पत्र
सेवा का लाभ उठाने के लिए, नागरिक को पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।