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हरियाणा: ई-वेस्ट के तहत प्राधिकरण का नवीकरण
ई-वेस्ट के तहत प्राधिकरण के नवीनीकरण के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इस सेवा का इस्तेमाल एक उद्योगपति द्वारा किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
हरियाणा: सीटीई(CTE) नवीकरण
इस सेवा का उपयोग किसी उद्योगपति द्वारा निर्माण से पहले अपने उद्योग को स्थापित करने के लिए सहमति के नवीकरण के लिए किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
हरियाणा: प्लास्टिक निर्माण, बिक्री और उपयोग के तहत पंजीकरण का नवीकरण
प्लास्टिक की बिक्री, बिक्री और उपयोग के नवीकरण का लाभ लेने के लिए इस सेवा का इस्तेमाल उद्योगपति द्वारा किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
हरियाणा: खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत प्राधिकरण
खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत प्राधिकरण के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इस सेवा का इस्तेमाल एक उद्योगपति द्वारा किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। आगे एक समग्र आवेदन पत्र भरना है। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय - जिला अरवल्ली: निजी इस्तेमाल के लिए गैर-कृषि कार्य हेतु अप्रयुक्त सरकारी भूमि की मांग (केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए)
जिलाधीशों , जन सेवा केंद्र से निजी इस्तेमाल के लिए गैर-कृषि कार्य हेतु अप्रयुक्त सरकारी भूमि की मांग की प्रक्रिया (केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए), अपेक्षित दस्तावेज , शुल्क का पता करें और आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें।