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महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, महाराष्ट्र के फॉर्म-V के लिए ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इको भारत पोर्टल के माध्यम से फॉर्म V ऑनलाइन जमा करें। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण अनुपालन के लिए यह अनिवार्य प्रपत्र आवश्यक है। उपयोगकर्ताओं को लॉग इन करने और फॉर्म जमा करने के लिए पंजीकरण करना होगा।
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय - जिला अरवल्ली: निजी इस्तेमाल के लिए गैर-कृषि कार्य हेतु अप्रयुक्त सरकारी भूमि की मांग (केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए)
जिलाधीशों , जन सेवा केंद्र से निजी इस्तेमाल के लिए गैर-कृषि कार्य हेतु अप्रयुक्त सरकारी भूमि की मांग की प्रक्रिया (केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए), अपेक्षित दस्तावेज , शुल्क का पता करें और आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें।
हरियाणा: ई-वेस्ट के तहत प्राधिकरण का नवीकरण
उद्योगपतियों के लिए ई-वेस्ट के तहत प्राधिकरण का नवीनीकरण, इन्वेस्टहरियाणा.इन पर पंजीकरण करके, आवश्यक आवेदन पूरा करके और सेवा का चयन करके प्राप्त किया जा सकता है।
हरियाणा: खतरनाक अपशिष्ट नियमों के तहत प्राधिकरण
Industrialists can obtain approval for Authorization Under Hazardous Waste Rules through this service. The process includes registration on https://investharyana.in, completion of a Composite Application Form, and selection of the service.
हरियाणा: सीटीई(CTE) नवीकरण
यह सेवा उद्योगपतियों को निर्माण से पहले उद्योग स्थापित करने के लिए अपनी सहमति को नवीनीकृत करने की अनुमति देती है। आवेदन करने के लिए, निवेशकों को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा और उपलब्ध विकल्पों में से सेवा का चयन करना होगा।
हरियाणा: पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र प्राप्त करें
इस सेवा के माध्यम से उद्योगपति अरावली अधिसूचना के तहत पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए, निवेशकों को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा और इस सेवा का चयन करना होगा।
हरियाणा: ट्री फेलिंग के लिए आवेदन
उद्योगपति फैक्ट्री स्थापित करने के लिए ट्री फेलिंग की अनुमति प्राप्त करने के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। आवेदन के लिए इन्वेस्टहरियाणा.इन पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता होती है, इसके बाद एक समग्र आवेदन पत्र पूरा करना होता है। फिर उपलब्ध विकल्पों में से सेवा का चयन किया जा सकता है।
हरियाणा: ई-वेस्ट के तहत प्राधिकरण
इस सेवा का उपयोग किसी उद्योगपति द्वारा ई-कचरा के तहत प्राधिकरण के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आवेदन कैसे करें: इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, निवेशक को https://investharyana.in पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा एक समग्र आवेदन पत्र भरना होगा। इसके बाद निवेशक उपलब्ध सेवाओं की सूची में से इस सेवा का विकल्प चुन सकता है।