बी-1 खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय (नवीन)
बी-1 खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय (नवीन) | राजस्व विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
आंध्र प्रदेश, कम्प्यूटरीकृत एडंगल
एडंगल एक बहुत महत्वपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड है, क्योंकि इसमें जमीन के विवरण जैसे मालिक के विवरण, क्षेत्र, मूल्यांकन, जल दर, मिट्टी का प्रकार, भू-स्वामित्व की प्रकृति, जमीन, देयताएं, किरायेदारी और उगाई गई फसलें आदि शामिल हैं। इस सेवा काएडंगल प्रति प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।
आंध्र प्रदेश, कृषि भूमि मूल्य आवेदन
इस सेवा का उपयोग कृषि भूमि मूल्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है जो कृषि भूमि पर ऋण प्राप्त करने के लिए उपयोगी होगा।
आंध्र प्रदेश, कृषि आय प्रमाण पत्र
इस सेवा का उपयोग केवल कृषि पर आय प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जो आयकर रिटर्न जमा करने के लिए उपयोगी होगा।
कृषि - कृषि इनपुट सब्सिडी, पुडुचेरी
कृषि विभाग, पुडुचेरी कृषि कार्य में सहायता करने के लिए पात्र किसानों / महिला किसानों को कृषि इनपुट सब्सिडी प्रदान करता है। किसान / फार्म महिला को कृषि सहायता केंद्र पर विभाग द्वारा जारी किए गए स्मार्ट किसान पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और प्रमाणीकरण होने पर, फार्म सहायता केंद्रों द्वारा सीजन के लिए जरूरी कृषि इनपुट के लिए परमिट जारी किया जाएगा। सब्सिडी वाले कृषि इनपुट का लाभ उठाने के लिए कृषि विभाग में इनपुट परमिट प्रस्तुत किया जाना है।
बागवानी के लिए बैक एंडेड सब्सिडी, पुडुचेरी
कृषि विभाग, पुडुचेरी बागवानी किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ खेती की उनकी लागत का समर्थन करने के लिए बागवानी फसलों के लिए बैक एंड सब्सिडी प्रदान करता है। सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए, स्मार्ट किसान पहचान पत्र वाले किसानों / महिला किसानों को कृषि विभाग, पुडुचेरी के कृषि विभाग के बागवानी शाखा में आवेदन प्रस्तुत करना है; ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी ; क्षेत्रों का निरीक्षण करके प्रचलित दिशानिर्देशों की संतुष्टि के अध्यधीन फसल के बाद सहायता दी जाएगी।
आंध्र प्रदेश, डी फॉर्म पट्टे का सार
खो जाने की स्थिति में डी फॉर्म पट्टे के सार की प्रति प्राप्त करने के लिए इस सेवा का उपयोग किया जाता है। डी फॉर्म पट्टा सरकारी/ नियुक्त भूमि के संबंध में गरीब लोगों को जारी किया जाएगा।
आंध्र प्रदेश, छोटे और सीमांत किसान प्रमाण पत्र जारी करना
सीमांत किसान का अर्थ है कि 1 हेक्टेयर तक कृषि भूमि की खेती करने वाला एक किसान। छोटे किसान का अर्थ है कि 1 से अधिक हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि की खेती करने वाला किसान। यह सेवा नागरिकों को छोटे और सीमांत किसान के रूप में प्रमाणित करने में सहायता करती है जो विभिन्न सरकारी स्कीमों के लिए उपयोगी होगी।
स्मार्ट किसान पहचान पत्र जारी करना, पुडुचेरी
कृषि विभाग, पुडुचेरी कृषि कार्य हेतु सब्सिडी / सहायता का लाभ उठाने के लिए पात्र किसानों / महिला किसानों को प्रस्तुत दस्तावेजों - भू-स्वामित्व दस्तावेज; लीज डीड; एफएमबी; चित्त; आडंगल; साइट मानचित्र; आवेदक और नामांकित व्यक्ति का आधार; आवेदक और नामांकित व्यक्ति के ईपीआईसी कार्ड; पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि, की संतुष्टि के अध्यधीन स्मार्ट किसान पहचान पत्र जारी करता है। फॉर्म किसान सहायता केंद्र से प्राप्त किए जा सकते हैं और ऑनलाइन जमा करनेकी सुविधा प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन जमा करने से पहले दस्तावेज़ को सत्यापित किया जाएगा और यदि आवश्यक हो, तो क्षेत्र का निरीक्षण किया जाएगा।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना योजना, हरियाणा
इस योजना के बारे में सूचनात्मक सेवाएं विभाग की वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। आवेदन पत्र डाउनलेड करने के लिए उपलब्ध है और आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके अपेक्षित अन्य दस्तावेजों की सूची सहित आवेदन करें।