आंध्र प्रदेश: विनिर्माण नाम परिवर्तन
यह सेवा नागरिक को विनिर्माण नाम परिवर्तन लागू करने की सुविधा प्रदान करती है
आंध्र प्रदेश: आवेदन पुनर्निधारण
यह सेवा नागरिक को आवेदन पुनर्निमाण के लिए सुविधा प्रदान करती है
रिंगवेल के लघु सिंचाई कार्य हेतु ऑनलाइन आवेदन करें
आवेदक कृषि क्षेत्र में रिंग वेल पर काम करना चाहता है जिसके लिए वह आवेदक को रिंग वेल की छोटी सिंचाई के लिए उपयोग कर सकता है सब्सिडी का पैटर्न: अधिकतम सब्सिडी स्वीकार्य है: 1,00,000/- (अनुमानित लागत का 50% या 1, 00,000 / रुपये) - प्रति कुएं में से जो भी कम हो) पात्रता मानदंड: व्यक्तिगत किसान / सहकारी कृषि समितियों के लिए चाहे जो भी भूमि हो। अधिकतम 2.5 मीटर आंतरिक व्यास और 06 मीटर गहराई या 2.00 मीटर आंतरिक व्यास और 06 मीटर गहराई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
आंध्र प्रदेश: विनिर्माण गोदाम समावेश
यह सेवा नागरिक को विनिर्माण गोदाम समावेश को लागू करने की सुविधा प्रदान करती है
सूक्ष्म सिंचाई के तहत सहायता के लिए आवेदन
आवेदक कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई स्थापित करना चाहते हैं जिसके लिए वह आवेदक को सूक्ष्म सिंचाई की सहायता के लिए उपयोग कर सकते हैं (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)। सब्सिडी का पैटर्न: (सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली ड्रिप/स्प्रिंकलर की स्थापना) अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी है: 93,750/- प्रति हेक्टेयर। (पंप सेट सहित सिस्टम लागत का 75% या 93,750/- रुपये प्रति हेक्टेयर। जो भी कम हो, 100% परिवहन सब्सिडी के साथ) पात्रता मानदंड: व्यक्तिगत किसान / सहकारी कृषि समितियों के लिए किसी भी भूमि के आकार के बावजूद अधिकतम 02 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी। सब्सिडी न्यूनतम 0.05 हेक्टेयर से अधिकतम 2.00 हेक्टेयर तक प्रदान की जाएगी।