वित्त मंत्रालय

81 सेवाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) तक पहुंचें

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भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) देश की केंद्रीय बैंकिंग संस्था है, जो बैंक नोट जारी करने को विनियमित करने, मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने, मौद्रिक नीति तैयार करने, सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी करने और वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)

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आईआरडीए बीमा और पुनर्बीमा कारोबार और उससे संबंधित मामालों की सुव्य्वस्थित वृद्धि विनियमित, प्रोत्सा‍हित और सुनिश्चित करती है।

एक्सेस पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

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पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) भारत में संगठित पेंशन फंड को बढ़ावा देता है, विकसित करता है और विनियमित करता है। यह व्यक्तियों की दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, नागरिकों के लिए स्थायी वृद्धावस्था आय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की देखरेख करता है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तक पहुंचें

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नाबार्ड की किसान ज्ञान प्रबंधन प्रणाली किसानों को कॉल सेंटर सहायता, ऑनलाइन फ़ोरम और कृषि जानकारी तक पहुंच जैसी सेवाओं में सहायता करती है।

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के बारे में जानें

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आईआईएफसीएल बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, परिवहन, ऊर्जा, पानी और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करता है।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तक पहुंचें

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एनएचबी विभिन्न स्तरों पर आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देता है, पूरे भारत में सुलभ आवास वित्त सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करता है।

एक्सेस एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया (एक्जिम बैंक)

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एक्जिम बैंक निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

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पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है, जो देश के सभी परिवारों को व्याापक वित्तीीय समावेशन के तहत लाने की पहल है।

जन-धन से जन सुरक्षा

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विशेषकर गरीब और सुविधा से वंचित लोगों के लिए सार्वभौमिक समाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए निम्न योजनाएं उपलब्ध हैं: 1. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, जिनका बैंक में खाता है, के लिए जीवन बीमा योजना है। यह योजना 330 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का नवीकरणीय बीमा कवरेज उपलब्ध कराती है। 2. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) पीएमएसबीवाई 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, जिनका बचत बैंक खाता है, के लिए दुर्घटना बीमा योजना है। 12 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर योजना के तहत जोखिम कवरेज दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए है और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए है। 3.अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एपीवाई पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के उन सभी व्यक्तियों के लिए है जिनका बैंकों/डाकघर में बचत बैंक खाता है। उपभोक्ता परिभाषित योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से ही गारंटीकृत मासिक पेंशन प्राप्त करेंगे। यह योजना पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत प्रशासित की जाती है।

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