- मुख्य पृष्ठ
- श्रेणियाँ
- बिजली, पानी और स्थानीय सेवाएं
- आवास और संपत्ति
हिमाचल प्रदेश में भूमि के विकास के लिए अनुमति हेतु आवेदन प्रपत्र
उपयोगकर्ता हिमाचल प्रदेश में भूमि के विकास के लिए अनुमति हेतु आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश में निजी भूमि के खरीद / स्थानांतरण के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र
उपयोगकर्ता हिमाचल प्रदेश में निजी भूमि के खरीद / स्थानांतरण के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र)
गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (नगरीय क्षेत्र)|नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
पुडुचेरी स्थानीय प्रशासन: ऑनलाइन संपत्ति कर भुगतान
नकदीरहित लेनदेन के माध्यम से किसी भी समय संपत्ति कर का भुगतान। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के सभी नगरपालिकाओं और सामुदायिक पंचायतों के लिए संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।
सीवरेज कनेक्शन, पानी का स्थायी कनेक्शन
इस सेवा का प्रयोग किसी उद्यमी द्वारा कारखाने के लिए पानी का स्थायी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
भवन योजना का अनुमोदन
इस सेवा का उपयोग किसी उद्यमी द्वारा कारखाना भवन योजना का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
हरियाणा: फायर फाईटिंग योजना संशोधन के लिए आवेदन
हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो आवासीय प्रयोजन को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन से उपयोग किए जाने के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव कर रहा है या समूह-आवासन, बहुमंजिला फ्लैट्स, वॉक अप अपार्टमेंट्स जैसे 15 मीटह से अधिक की ऊंचाई वाले आवासीय प्रयोजन के भवन-निर्माण का प्रस्ताव कर रहा है तो उसे निर्माण आरम्भ करने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय निर्माण संहिंता के अनुसार अग्निशमन स्कीम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53), फैक्ट्री अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 63) और पंजाब फैक्ट्री नियमावली, 1952 के अनुमोदन तथा उसके लिए यथा-निर्धारित शुल्क के साथ इस रूप में अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करना होगा।
हरियाणा: भवन योजना में संशोधन के लिए आवेदन
भवन योजनाओं का अनुमोदन समय-समय पर संशोधित नगरपालिका भवन उप-विधि , 1982 तथा 2006 और 2007 में प्रकाशित नीति मानदंडों के अंतर्गत दिया जाता है।
हरियाणा: भवन योजना के लिए आवेदन
भवन योजनाओं का अनुमोदन समय-समय पर संशोधित नगरपालिका भवन उप-विधि , 1982 तथा 2006 और 2007 में प्रकाशित नीति मानदंडों के अंतर्गत दिया जाता है।
हरियाणा: हरियाणा: फायर फाईटिंग योजना के लिए आवेदन
हरियाणा अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2009 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो आवासीय प्रयोजन को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन से उपयोग किए जाने के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव कर रहा है या समूह-आवासन, बहुमंजिला फ्लैट्स, वॉक अप अपार्टमेंट्स जैसे 15 मीटह से अधिक की ऊंचाई वाले आवासीय प्रयोजन के भवन-निर्माण का प्रस्ताव कर रहा है तो उसे निर्माण आरम्भ करने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय निर्माण संहिंता के अनुसार अग्निशमन स्कीम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53), फैक्ट्री अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम 63) और पंजाब फैक्ट्री नियमावली, 1952 के अनुमोदन तथा उसके लिए यथा-निर्धारित शुल्क के साथ इस रूप में अनापति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करना होगा।