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किसान बीज/ जिप्सम डैशबोर्ड देखें, उत्तर प्रदेश
यह ऑनलाइन डैशबोर्ड किसानों को उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, मेलों और कृषि आयोजनों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराता है। यह आयोजनों का कार्यक्रम, स्थान, विषय और पंजीकरण विवरण प्रदर्शित करता है ताकि किसान कौशल निर्माण के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। यह प्लेटफ़ॉर्म ज्ञान साझाकरण, क्षमता निर्माण और सरकारी पहलों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। किसानों को प्रासंगिक आयोजनों से जोड़कर, यह उन्हें कृषि पद्धतियों को उन्नत बनाने, नई तकनीकों को अपनाने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है।
प्राकृतिक खेती कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक खेती कार्यक्रम पोर्टल राज्य भर के किसानों के लिए रसायन-मुक्त, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देता है। यह राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती के तरीकों, प्रशिक्षण संसाधनों, प्रदर्शन गतिविधियों और योजना-संबंधी लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। किसान मृदा स्वास्थ्य, पारंपरिक तकनीकों, जैव-आदानों और पर्यावरण-अनुकूल खेती के बारे में जान सकते हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म पर्यावरण-अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने, जागरूकता बढ़ाने और किसानों को प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए उत्पादकता बढ़ाने वाली पद्धतियों को अपनाने में सहायता करता है।
कृषि विभाग में कोई बकाया राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
कृषि विभाग में कोई बकाया राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करें | आवेदक कृषि विभाग से नो ड्यू सर्टिफिकेट चाहता है, जिसके लिए वह नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवेदन का उपयोग कर सकता है। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)।
सूक्ष्म सिंचाई के तहत सहायता के लिए आवेदन, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
आवेदक कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई स्थापित करना चाहते हैं जिसके लिए वह आवेदक को सूक्ष्म सिंचाई की सहायता के लिए उपयोग कर सकते हैं (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)। सब्सिडी का पैटर्न: (सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली ड्रिप/स्प्रिंकलर की स्थापना) अधिकतम स्वीकार्य सब्सिडी है: 93,750/- प्रति हेक्टेयर। (पंप सेट सहित सिस्टम लागत का 75% या 93,750/- रुपये प्रति हेक्टेयर। जो भी कम हो, 100% परिवहन सब्सिडी के साथ) पात्रता मानदंड: व्यक्तिगत किसान / सहकारी कृषि समितियों के लिए किसी भी भूमि के आकार के बावजूद अधिकतम 02 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी। सब्सिडी न्यूनतम 0.05 हेक्टेयर से अधिकतम 2.00 हेक्टेयर तक प्रदान की जाएगी।
पशुधन खेती के प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
आवेदक फार्म/अस्पताल/औषधालय में नीचे दिए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना चाहता है। (अंडमान के अनिवासी आवेदक इस सेवा को लागू नहीं कर सकते) .(अंडमान के अनिवासी आवेदक इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)
पशुपालन फार्म इनपुट के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
आवेदक पोल्ट्री, सूअर पालन, बकरी पालन, डेयरी फार्म, हैचरी खरीदना चाहता है
जनजातीय क्षेत्र में जाने के लिए पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
आवेदक आरक्षित क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आरक्षित क्षेत्र, सरकारी और निजी संबंधित कार्यों में रुके रिश्तेदारों से मिलने के लिए। आरक्षित क्षेत्र का दौरा करने के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन (दक्षिण अंडमान) जिला मुख्यालय नया जनजातीय पास प्रमाण पत्र जारी करेगा।
कीटनाशकों के भंडारण एवं बिक्री के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
जो आवेदक कीटनाशकों का भंडारण और बिक्री करना चाहते हैं, उन्हें जिला प्रशासन से उचित परमिट प्राप्त करना होगा। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं)
विस्फोटकों के भंडारण और उपयोग के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
आवेदक जो विस्फोटकों का भंडारण और उपयोग करना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए जिला प्रशासन से उचित परमिट प्राप्त करना होगा। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं)
पत्थर काटने के लिए रॉयल्टी ऑनलाइन आवेदन करें, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
अंडमान और निकोबार प्रशासन से खदान लाइसेंस प्राप्त करने वाले आवेदक स्टोन कटिंग सेवा के लिए आवेदन कर सकते हैं। (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते)।










