पेंशन

82 सेवाएं

वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) एक गैर-अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना है जो 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के भारतीयों को कवर करती है और गरीबी रेखा से नीचे रहती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)।

विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन

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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), वर्ष 2009 में शुरू की गई, 40 से 59 आयु वर्ग में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) विधवाओं को प्रदान करती है (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते)।

गुजरात, जिलाधीश कार्यालय -जिला राजकोट: विधवा और आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना

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तालुका मामलातदार / तालुका विकास प्राधिकरण / जन सेवा केन्द्र कार्यालय से विधवा और आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क पता करें और आवेदन पत्र डाउनलोड करें ।

गुजरात, जिलाधीश कार्यालय -जिला खेड़ा: विधवा और आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना

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तालुका मामलातदार / तालुका विकास प्राधिकरण / जन सेवा केन्द्र कार्यालय से विधवा और आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क पता करें और आवेदन पत्र डाउनलोड करें ।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना|सामाजिक न्याय विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।

गुजरात, जिलाधीश कार्यालय -जिला पंचमहाल: विधवा और आय प्रमाण पत्र प्राप्त करना

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तालुका मामलातदार / तालुका विकास प्राधिकरण / जन सेवा केन्द्र कार्यालय से विधवा और आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया, अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क पता करें और आवेदन पत्र डाउनलोड करें।

उच्च शिक्षा: ऑनलाइन काउंसलिंग, मिजोरम

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देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए वेब आधारित परामर्श

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

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पीएफआरडीए लोगों की वृद्धावस्था आय आवश्यकताओं को सतत आधार पर पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) नामक संगठित पेंशन निधि को प्रोत्साहित, विकसित और विनियमित करता है।

जन सुरक्षा

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विशेषकर गरीब और सुविधा से वंचित लोगों के लिए सार्वभौमिक समाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए निम्न योजनाएं उपलब्ध हैं: 1. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, जिनका बैंक में खाता है, के लिए जीवन बीमा योजना है। यह योजना 330 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का नवीकरणीय बीमा कवरेज उपलब्ध कराती है। 2. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) पीएमएसबीवाई 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, जिनका बचत बैंक खाता है, के लिए दुर्घटना बीमा योजना है। 12 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर योजना के तहत जोखिम कवरेज दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए है और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए है। 3.अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एपीवाई पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के उन सभी व्यक्तियों के लिए है जिनका बैंकों/डाकघर में बचत बैंक खाता है। उपभोक्ता परिभाषित योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से ही गारंटीकृत मासिक पेंशन प्राप्त करेंगे। यह योजना पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत प्रशासित की जाती है।

केंद्रीय पेंशन लेखा शिकायत प्रपत्र

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प्रयोक्‍ता पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की पेंशन शिकायत प्रकोष्ठ के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन शिकायत प्रकोष्ठ के कार्यों पर जानकारी प्रदान की गई है।  पेंशन शिकायत प्रकोष्ठ में जानकारी प्राप्त करें, कार्मिक मंत्रालय, पेंशन, पेंशन विभाग शिकायत प्रकोष्‍ठ, पेंशन शिकायत प्रकोष्‍ठ, पेंशन शिकायतों पर मीडिया, लोक शिकायत