विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), वर्ष 2009 में शुरू की गई, 40 से 59 आयु वर्ग में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) विधवाओं को प्रदान करती है (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते)।
पेंशन आईडी, खाता संख्या या आधार संख्या के आधार पर पेंशनभोगी और भुगतान विवरण ट्रैक करें।
यह सेवा पेंशनभोगी और वित्तीय वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को किए गए भुगतान का विवरण उपलब्ध कराती है। विवरण देखने के लिए, व्यक्ति को पेंशन आईडी या खाता संख्या या आधार संख्या दर्ज करना होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा की सार्वजनिक वेबसाइट पर इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है।
छत्तीसगढ़: विधवा पेंशन
छत्तीसगढ़ में विधवा पेंशन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए नामांकन करें
पात्र लाभार्थी प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए या तो स्व नामांकन या सीएससी के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं
वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) एक गैर-अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना है जो 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के भारतीयों को कवर करती है और गरीबी रेखा से नीचे रहती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)।
पेंशन पर्ची देखने पर पेंशनभोगी पर लॉग-इन करें
इसका उपयोग हरियाणा पेंशनभोगी द्वारा अपनी पेंशन पर्ची देखने के लिए किया जाता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ नियोक्ताओं का पंजीकरण
प्रयोक्ता अपने प्रतिष्ठानों के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सहित ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। प्रयोक्ता राज्य और ईपीएफओ कार्यालय नाम का चयन द्वारा प्रपत्र भर सकते हैं। स्थापना, पैन नंबर, संपर्क विवरण, आदि के नाम के रूप में सूचना की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के बाद नियोक्ताओं के लिए लाभ का विवरण भी प्रदान किया गया है।
जन सुरक्षा
विशेषकर गरीब और सुविधा से वंचित लोगों के लिए सार्वभौमिक समाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए निम्न योजनाएं उपलब्ध हैं: 1. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, जिनका बैंक में खाता है, के लिए जीवन बीमा योजना है। यह योजना 330 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का नवीकरणीय बीमा कवरेज उपलब्ध कराती है। 2. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) पीएमएसबीवाई 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, जिनका बचत बैंक खाता है, के लिए दुर्घटना बीमा योजना है। 12 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर योजना के तहत जोखिम कवरेज दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए है और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए है। 3.अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एपीवाई पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के उन सभी व्यक्तियों के लिए है जिनका बैंकों/डाकघर में बचत बैंक खाता है। उपभोक्ता परिभाषित योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से ही गारंटीकृत मासिक पेंशन प्राप्त करेंगे। यह योजना पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत प्रशासित की जाती है।
लाभार्थियों की सूची देखें, हरियाणा राज्य
कोई व्यक्ति जिला, एमसी / ब्लॉक, ग्राम / वार्ड और पेंशन प्रकार का विवरण दर्ज कर लाभार्थी सूची देख सकता है। यह सेवा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की सार्वजनिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
महाराष्ट्र: विशेष सहायता योजना
राजस्व विभाग, सरकार द्वारा प्रदान की गई विशेष सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें। महाराष्ट्र के विभाग 18 दिनों के भीतर सेवा प्रदान करेगा।