विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), वर्ष 2009 में शुरू की गई, 40 से 59 आयु वर्ग में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) विधवाओं को प्रदान करती है (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते)।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए नामांकन करें
पात्र लाभार्थी प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन योजना से लाभ प्राप्त करने के लिए या तो स्व नामांकन या सीएससी के माध्यम से नामांकन कर सकते हैं
पेंशन आईडी, खाता संख्या या आधार संख्या के आधार पर पेंशनभोगी और भुगतान विवरण ट्रैक करें।
यह सेवा पेंशनभोगी और वित्तीय वर्ष के लिए किसी व्यक्ति को किए गए भुगतान का विवरण उपलब्ध कराती है। विवरण देखने के लिए, व्यक्ति को पेंशन आईडी या खाता संख्या या आधार संख्या दर्ज करना होता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा की सार्वजनिक वेबसाइट पर इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है।
छत्तीसगढ़: विधवा पेंशन
छत्तीसगढ़ में विधवा पेंशन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ नियोक्ताओं का पंजीकरण
प्रयोक्ता अपने प्रतिष्ठानों के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) सहित ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। प्रयोक्ता राज्य और ईपीएफओ कार्यालय नाम का चयन द्वारा प्रपत्र भर सकते हैं। स्थापना, पैन नंबर, संपर्क विवरण, आदि के नाम के रूप में सूचना की आवश्यकता होती है। पंजीकरण के बाद नियोक्ताओं के लिए लाभ का विवरण भी प्रदान किया गया है।
पेंशन पर्ची देखने पर पेंशनभोगी पर लॉग-इन करें
इसका उपयोग हरियाणा पेंशनभोगी द्वारा अपनी पेंशन पर्ची देखने के लिए किया जाता है।
वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) एक गैर-अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना है जो 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के भारतीयों को कवर करती है और गरीबी रेखा से नीचे रहती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र (अंडमान के अनिवासी इस सेवा को लागू नहीं कर सकते हैं)।
उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन का लाभ उठाने की जानकारी
उपयोगकर्ता उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन का लाभ उठाने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
पेंशन गणनाओं के साथ अपनी पेंशन की जाँच करें
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की पेंशन गणनाओं के माध्यम से अपनी पेंशन की गणना करें। 2006 के पश्चात केंद्र सरकार के पेंशनरों से उनकी मूल पेंशन, परिवार पेंशन और रूपान्तरित पेंशन की गणना कर सकते हैं। छठवें सीपीसी के आधार पर 2006 के पूर्व पेंशनरों के लिए उपदान गणक और संशोधित पेंशन कैलक्यूलेटर भी दिया जाता है। मूलभूत पेंशन, परिवारिक पेंशन और 2006 के पश्चात पेंशनरों के लिए रूपान्तरित ग्रेच्युटी कैलक्यूलेटर और पेंशन गणक उपलब्ध हैं। महंगाई राहत कैलक्यूलेटर भी प्रयोक्ताओं के लिए प्रदान किया जाता है।
महाराष्ट्र: विशेष सहायता योजना
राजस्व विभाग, सरकार द्वारा प्रदान की गई विशेष सहायता योजना के लिए आवेदन कैसे करें। महाराष्ट्र के विभाग 18 दिनों के भीतर सेवा प्रदान करेगा।