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गुजरात - शारीरिक विकलांगता पहचानपत्र
ऑनलाइन शारीरिक विकलांग आईडी प्रदान करें
नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना
नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना. सामाजिक न्याय विभाग की इन सेवाओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना | सामाजिक न्याय विभाग की इन सेवाओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
नि:शक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस/निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता योजना
नि:शक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस/निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता योजना | सामाजिक न्याय विभाग की इन सेवाओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
तेलंगाना विकलांगुला सहकारी निगम - सूचना
यह साइट तेलंगाना विकलांगुला को-ऑपरेटिव कॉरपोरेशन (टीवीसीसी) के बारे में स्व-रोजगार उद्यमों, उद्यमिता, शिक्षा और सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए पात्र पीडब्ल्यूडी हेतु रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करने के एक मिशन के साथ जानकारी प्रदान करती है।
विकलांगता भत्ता पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
सीपीपी विकलांगता भत्ता। एक कर योग्य मासिक भुगतान जो उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने सीपीपी में योगदान दिया है और जो विकलांगता के कारण नियमित रूप से काम करने में सक्षम नहीं हैं।
विकलांग व्यक्ति को बस रियायत पास
विकलांग व्यक्ति को बस पास ऑनलाइन जारी किया जाता है।
महारास्ट्र: डिसएबिलिटी के साथ पर्सनैलिटी आईडेंटिटी कार्ड
आवेदन कैसे करें, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की गई रियायतों / लाभों का दावा करने के लिए विकलांग व्यक्ति के लिए पहचान पत्र प्रदान करना। आवेदक आवेदन के पूर्ण सत्यापन के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेज जमा और अनुमोदन के बाद फॉर्म जमा करता है।
दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय 75,000 / - रुपये से अधिक नहीं है, को " विकलांग प्रतिशतता (मात्रा) " के अनुसार, तीन श्रेणियों में अर्थात, (i) 40-65 % (₹ 1,500 / - प्रतिमाह); (ii) 66-85% - (₹ 2,000 / - प्रतिमाह); और (iii) 86-100% (₹ 3,000 / - प्रतिमाह), उनके संबंधित आंगनवाडियों के माध्यम से मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
परिवहन भत्ते के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
दिव्यांग व्यक्ति (40% और ऊपर की विकलांगता और ₹ 75,000 / - से अनधिक वार्षिक आय) को ₹ 100 / - मासिक परिवहन भत्ता प्रदान किया जाता है और भुगतान उनके संबंधित आंगनबाडियों के माध्यम से किया जाएगा।