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दिव्यांग लोगों के अंतिम संस्कार खर्च के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
मृत दिव्यांग व्यक्ति के निकट संबंधी को मृतक के अंतिम संस्कार खर्च (40% और ऊपर विकलांगता और वार्षिक आय ₹ 75,000 / - से अधिक नहीं) हेतु ₹ 5,000 / - की राशि प्रदान की जाती है।
दिव्यांग व्यक्तियों के आईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
सभी दिव्यांग व्यक्तियों (40% और ऊपर की विकलांगता और वार्षिक आय ₹ 75,000 / - से अधिक नहीं) के लिए पहचान पत्र जारी किया जा रहा है जिसमें कल्याणकारी योजना के लाभ उठाने के सुलभ संदर्भ के लिए उनके व्यक्तिगत विवरण दर्ज होते हैं।
अस्थि दिव्यांग व्यक्तियों को मोटर रिक्शा के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
वाहन के रूप में अमान्य (मोटर चालित रिक्शा) को गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है ताकि वे आना-जाना कर सकें ।आवेदक 65% से अधिक अस्थि दिव्यांग होना चाहिए और वार्षिक आय ₹ 75,000 / - से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विवाह प्रोत्साहन / सहायता के लिए दिव्यांग और सामान्य और दोनों दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
दिव्यांग व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए: ₹ 50,000 / - का विवाह प्रोत्साहन दिव्यांग व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए दिया जाता है (40% और ऊपर की विकलांगता और वार्षिक आय ₹ 75,000 / - से अधिक नहीं)। एकबारगी ₹ 20,000 / - का नकद और एनएससी बांड के रूप में ₹ 30,000 / - का भुगतान किया जाता है।
दिव्यांग छात्रों के लिए नए छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
दिवयांग विद्यार्थियों (40% और ऊपर की विकलांगता और वार्षिक आय ₹ 75,000 / - से अधिक नहीं) को उनके संबंधित स्कूलों के माध्यम से छात्रवृत्ति से दी जाती है। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के जुलाई / अगस्त के दौरान आवेदन पत्र मांगे जाते हैं। I-V वीं कक्षा के लिए ₹ 1000 / -प्रतिवर्ष, VI -VIII वीं कक्षा के लिए ₹ 2000 / - प्रतिवर्ष, IX-XII वीं कक्षा के लिए ₹ 3400 / - प्रतिवर्ष, यूजी पाठ्यक्रमों के लिए ₹ 5000 / - प्रति वर्ष, और पीजी / प्रोफेशनल कोर्स के लिए ₹ 6800 / - प्रति वर्ष
नेत्रदाताओं को प्रोत्साहन के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
नेत्रदाता के निकट संबंधी को रू.10,000 / - नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
सरकारी सामान्य अस्पताल पांडिचेरी / कराईकल / माहे / यनम से संबंद्ध संबंधित विशेषज्ञों की सलाह पर दिव्यांग व्यक्तियों (40% और ऊपर की विकलांगता और वार्षिक आय ₹ 75,000 / - से अधिक नहीं) को कैलिपरस, तिपहिया रिक्शा, बैशाखी, सुनने का यंत्र, चश्मा / कम दृष्टि उपकरण आदि जैसे कृत्रिम अंग दिए जाते है।
दिव्यांग व्यक्तियों को बस पास जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
संघ राज्य क्षेत्र के भीतर उपयोग के लिए सभी दिव्यांग व्यक्तियों (40% और ऊपर की विकलांगता और वार्षिक आय ₹ 75,000 / - से अधिक नहीं) के लिए निःशुल्क बस पास।
निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना
निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना|श्रम विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
विकलांगता प्रमाण-पत्र (चिकित्सीय) दिया जाना
विकलांगता प्रमाण-पत्र (चिकित्सीय) दिया जाना|लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।