बैंकिंग और बीमा

17 सेवाएं

स्टैंड-अप इंडिया (एसयूपीआई)

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एसयूपीआई योजना ग्रीनफील्ड उद्यमों को शुरू करने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं महिला उद्यमियों जैसे असेवित क्षेत्र के लोगों के बीच उद्यमिता को प्रोन्नत करता है। संपार्श्विक रहित कवरेज उपलब्धा कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा स्टैंड-अप इंडिया के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएसआई) की स्थापना की गई है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई)

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पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है, जो देश के सभी परिवारों को व्याापक वित्तीीय समावेशन के तहत लाने की पहल है।

ऋण वसूली अधिकरण तथा अपीलीय प्राधिकरण (डीआरटी तथा डीआरएटी)

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डीआरटी तथा डीआरएटी का मूल उद्देश्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों का शीघ्र अधिनिर्णयन तथा वसूली है।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

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नाबार्ड विशेष लक्ष्य उन्मुख विभागों जिसे तीन भागों अर्थात वित्तीय विकास और पर्यवेक्षण में वर्गीकृत किया जा सकता है, के माध्यम से सशक्त और वित्तीय समावेशी ग्रामीण भारत के विकास के काम में लगाया गया है।

जन सुरक्षा

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विशेषकर गरीब और सुविधा से वंचित लोगों के लिए सार्वभौमिक समाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए निम्न योजनाएं उपलब्ध हैं: 1. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) पीएमजेजेबीवाई 18 से 50 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, जिनका बैंक में खाता है, के लिए जीवन बीमा योजना है। यह योजना 330 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का नवीकरणीय बीमा कवरेज उपलब्ध कराती है। 2. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) पीएमएसबीवाई 18 से 70 वर्ष की आयु के व्यक्तियों, जिनका बचत बैंक खाता है, के लिए दुर्घटना बीमा योजना है। 12 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर योजना के तहत जोखिम कवरेज दुर्घटना मृत्यु और पूर्ण विकलांगता के लिए 2 लाख रुपए है और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए है। 3.अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एपीवाई पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के उन सभी व्यक्तियों के लिए है जिनका बैंकों/डाकघर में बचत बैंक खाता है। उपभोक्ता परिभाषित योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से ही गारंटीकृत मासिक पेंशन प्राप्त करेंगे। यह योजना पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के समग्र प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे के तहत प्रशासित की जाती है।

गुजरात, जिलाधीश कार्यालय -जिला राजकोट: फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण

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उप-मंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय, जन सेवा केंद्र से फसल संरक्षण के लिए लाइसेंस को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया की, अपेक्षित दस्तावेज, शुल्क पता करें। और आवेदन पत्र डाउनलोड करें

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)

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आईआरडीए बीमा और पुनर्बीमा कारोबार और उससे संबंधित मामालों की सुव्य्वस्थित वृद्धि विनियमित, प्रोत्सा‍हित और सुनिश्चित करती है।