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नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना | सामाजिक न्याय विभाग की इन सेवाओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
गुजरात-विकलांग छात्रों को उच्च शिक्षा सहायता (निदेशक, सामाजिक रक्षा)।
इच्छुक व्यक्तियों को स्व-निर्भर होने और उन्हें उच्च शिक्षा सहायता का लाभ प्रदान करके रोजगार पाने के लिए कॉम्पैक्ट प्रयास किए गए हैं।
गुजरात - अक्षम छात्रों को छात्रवृत्ति (निदेशक, सामाजिक रक्षा)
यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के बच्चों को अपनी शिक्षा के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने और उनके बीच शिक्षा को उकसाए रखने के लिए शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू है, जिससे कुछ हद तक शैक्षिक व्यय को कम किया जा रहा है।
विवाह प्रोत्साहन / सहायता के लिए दिव्यांग और सामान्य और दोनों दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन, पुडुचेरी
दिव्यांग व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए: ₹ 50,000 / - का विवाह प्रोत्साहन दिव्यांग व्यक्तियों के बीच विवाह के लिए दिया जाता है (40% और ऊपर की विकलांगता और वार्षिक आय ₹ 75,000 / - से अधिक नहीं)। एकबारगी ₹ 20,000 / - का नकद और एनएससी बांड के रूप में ₹ 30,000 / - का भुगतान किया जाता है।
गुजरात-पोलियो प्रभावित रोगियों (निदेशक, सामाजिक रक्षा) के लिए ऑपरेशन और उसके बाद के कार्यक्रम के लिए योजना
पोलियो प्रभावित गरीब बच्चों को पोलियो और उपचार के मुफ़्त ऑपरेशन की सुविधा और समाज में इस प्रकार की बाधा को रोकने के लिए
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना|सामाजिक न्याय विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
विकलांगता पेंशन का वितरण, मिज़ोरम
दिव्यांतगता पेंशन का वितरण
अक्षम लोगों के लिए राज्य सड़क परिवहन बसों (GSRTC) में गुजरात मुक्त यात्रा (निदेशक, सामाजिक रक्षा)
राज्य सरकार ने विकलांग लोगों द्वारा बस यात्रा के खर्च में वित्तीय राहत देने के उद्देश्य के लिए इस योजना को लागू किया है।
निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना
निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना|श्रम विभाग की इन सेवओं का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, एमपीओ कियोस्क के द्वारा उठाया जा सकता है। कियोस्क स्थान, आवश्यक दस्तावेज, समयरेखा लागू शुल्क आदि के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया एमपी ई-जिला वेबसाइट पर जाएँ।
गुजरात, जिलाधीश कार्यालय - जिला सूरत: निजी इस्तेमाल के लिए गैर-कृषि कार्य हेतु अप्रयुक्त सरकारी भूमि की मांग (केवल दिव्यांग आवेदकों के लिए)
जिलाधीशों , जन सेवा केंद्र से निजी इस्तेमाल के लिए गैर-कृषि कार्य हेतु अप्रयुक्त सरकारी भूमि की मांग की प्रक्रिया (केवल दिव्यांग आवेदकों के लिए), अपेक्षित दस्तावेज , शुल्क का पता करें और आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें।